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MP News: होली एवं रंगपंचमी के दिन भोपाल में बंद रहेंगी शराब की दुकान, भांग और भांगघोटे खुले रहेंगे

Thu, 21 Mar 2024 08:59 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने भोपाल जिले में 25 मार्च को शाम 5 बजे तक तथा रंगपंचमी पर 30 मार्च को शाम 5 बजे तक जिले के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। 
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होली - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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राजधानी भोपाल में होली और रंगपंचमी के दिन शराब की दुकान बंद रहेगी। कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 25 मार्च और 30 मार्च को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन भांग और भांगघोटा दुकानें खुली रहेंगी। 
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कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने भोपाल जिले की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत होली (जिस दिन रंग खेला जाएगा) 25 मार्च को शाम 5 बजे तक तथा रंगपंचमी के अवसर पर 30 मार्च को शाम 5 बजे तक की अवधि के लिए संपूर्ण भोपाल जिले के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। 

जारी आदेश के अनुसार शुष्क दिवस/अवधि में भांग एवं भांगघोटा दुकानों को छोड़कर जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें / इकाइयां (एफ.एल.-2, एफ.एल.-3, एफ.एल.-4, एफ.एल.-6, एफ.एल. -7, एफ.एल.-10, 10ए, वाईन आउटलेट एवं सभी प्रकार के मादक द्रव्यों के विक्रय की फुटकर एवं थोक दुकानें बंद रहेंगी एवं देशी तथा विदेशी मदिरा भंडारागार बंद रहेंगे। सभी प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी / आबकारी उपनिरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रभाराधीन क्षेत्र में मदिरा का क्रय-विक्रय न हो।
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