मंडी एक्ट में प्याज को अनुसूची आठ अन्तर्गत घोषित सब्जियों की सूची में रखा गया है। वहीं लहसुन को अनुसूची दस के तहत चटनी मसाला का भाग माना गया है इसलिए दोनों ही चीज अलग-अलग जगह बेची जाती है। लहसुन को भी सब्जी की तरह बेचे जाने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है।
अधिनियम 1972 का कराया ध्यानाकर्षण
दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखा कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में अधिसूचित प्याज और लहसुन के विक्रय के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं। मंडी एक्ट में प्याज को अनुसूची आठ अन्तर्गत घोषित सब्जियों की सूची में रखा गया है। वहीं लहसुन को अनुसूची दस के तहत चटनी मसाला का भाग माना गया है। मध्यप्रदेश में कृषि उपजों को बेचे जाने के लिये कृषि उपज मंडी अधिसूचित है। राज्य मंडी बोर्ड अनाज बेचे जाने की प्रक्रिया के संबंध में ‘‘कृषि उपज उपविधि सन 2000’’ का प्रकाशन किया था। इसी प्रकार सब्जियों को बेचे जाने के ‘‘फल-सब्जी विपणन उपविधि 2000’’ लागू की थी। इस उपविधियों में उल्लेखित प्रक्रिया के तहत प्रदेश में अनाज और सब्जियों का क्रय-विक्रय विगत 25 वर्षो से चल रहा है।
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इंदौर की कृषि तथा फल सब्जी मंडी देश में अग्रणी
दिग्विजय ने लिखा कि प्रदेश के मालवा और निमाड़ अंचल के प्रगतिशील किसानों की मेहनत का परिणाम है कि आज इंदौर की कृषि तथा फल सब्जी मंडियों ने देश में अग्रणी स्थान बना लिया है। विगत दो दशकों में मालवा-निमाड़ क्षेत्र के लगभग सभी जिलों में रिकार्ड प्याज एवं लहसुन का उत्पादन हो रहा है। देश के सभी राज्यों सहित विदेशों में भी प्रदेश में उत्पादित प्याज-लहसुन की बिक्री हो रही है। किसान उचित मूल्य में विक्रय नही होने की समस्या से जूझ रहे है। विगत दिवस किसानों एवं व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात के दौरान यह मुद्दा उठाया है कि प्याज के साथ-साथ लहसुन की बिक्री भी फल-सब्जी मंडियों से किये जाने के संबंध में शासन स्तर से निर्णय लिया जाकर लहसुन को सब्जी के एक प्रकार के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिये। अभी लहसुन मंडी एक्ट की दसवी अनुसूची में होने से कृषि उपज मंडी में बेचे जाने का प्रावधान है। जिससे प्याज और लहसुन का उत्पादन करने वाले किसानों को दो-दो मंडियों में जाना पड़ता है। इस दोहरी प्रक्रिया में किसानों के साथ-साथ व्यापारी भी परेशान होते है। प्याज और लहसुन दोनो उत्पाद सब्जी के अंतर्गत आते है और किसान एक साथ बोते है और एक साथ बेचने भी आते है।
किसानों के हित में मंडी एक्ट में करें संशोधन
उन्होंने आगे लिखा कि अतः प्रदेश के किसानों के साथ-साथ व्यापारियों की सुविधा की दृष्टि से मंडी एक्ट की अनुसूची दस से लहसुन को हटाकर अनुसूची आठ में अधिसूचित सब्जियों के साथ शामिल करना उचित होगा। कृपया किसानों के हित में मंडी एक्ट में संशोधन करने के संबंध में निर्णय लेने का कष्ट करें।