धोखाधड़ी के मामले में महिला समेत दो को पांच-पांच साल की सजा
- फोटो : ANI
लोकायुक्त ई.ओ.डब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने स्टॉक गुरु डॉट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर लोकेश्वर देव और प्रियंका सारस्वत को धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल के करावास और कुल 35,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है। ईओडब्ल्यू की अनुसंधान अधिकारी सौफिया कुरैशी द्वारा की गई जांच और विशेष लोक अभियोजक राम कुमार खत्री की पैरवी के आधार पर, अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
दरअसल वर्ष 2012 में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) में पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि स्टॉक गुरु डॉट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर लोकेश्वर देव और प्रियंका सारस्वत ने उन्हें झूठे वादों के साथ लाखों रुपये का निवेश करने के लिए मजबूर किया। उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि हर महीने उनकी जमा राशि का 20 प्रतिशत वापस किया जाएगा और छह महीने बाद पूरी राशि लौटाई जाएगी। आरोपियों ने स्टॉक गुरु डॉट इंडिया नामक फर्जी फर्म बनाई थी और लोगों को इसे एक कंपनी बताकर भारी निवेश कराया। प्रारंभ में कुछ धनराशि लौटाई गई, लेकिन बाद में उन्होंने निवेश की गई रकम वापस नहीं की। इसके अलावा, आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया।
अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों और तथ्यों को सही मानते हुए न्यायालय ने आरोपी लोकेश्वर देव को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया। उन्हें धारा 420 में 5 साल, धारा 468 में दो बार 5-5 साल, धारा 406 में 2 साल, धारा 419 में 2 साल, और धारा 471 में 2 साल की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं क्रमशः भुगताने का आदेश दिया गया है, साथ ही कुल 24,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सह-आरोपी प्रियंका सारस्वत को भी धारा 420 में 5 साल, धारा 120बी में 1 साल, और धारा 419 में 1 साल की सजा सुनाई गई है, साथ ही 11,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।