लखनऊ। जमीन की पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर ईंट मारकर वृद्धा की हत्या करने के आरोपी इंदु, रोशन और शंकर को दोषी ठहराते हुए एडीजे रेखा शर्मा ने आजीवन कारावास और 16,500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट में सरकारी वकील ने तर्क दिया कि वादी राकेश ने काकोरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोसी अशर्फीलाल ने 11 मई 2009 को दोपहर एक बजे अपने बेटों और बहू समेत उसके घर में घुसकर उसकी मां कलावती की ईंट से मारकर हत्या कर दी थी।
नाना के हत्या आरोपियों को जमानत नहीं
लखनऊ। जमीन बेचने से मिले करोड़ों रुपये का बंटवारा करने से मना करने पर अपने नाना गोपी कश्यप की हत्या करने के आरोपी मनीष कश्यप, दिलीप कश्यप और शिव सिंह की ओर से अलग-अलग दी गई जमानत अर्जी को एडीजे पीएम त्रिपाठी ने खारिज कर दिया। सरकारी वकील दुष्यंत मिश्र और अरुण पांडेय ने तर्क दिया कि मामले की रिपोर्ट गोपी कश्यपय की बेटी रितु कश्यप ने चिनहट में 28 अगस्त को दर्ज कराई थी।