शासन की धारा 10 में निर्दिष्ट यदि कोई अपराध किया गया है तो अपराधी को निकल भागने या अपराध के साक्ष्य को छिपाने का अवसर दिए बिना उसकी तलाशी बिना वारंट के ली जा सकती है। विशेष बल को अगर यह विश्वास हो कि उसके द्वारा अपराध किया गया है, तो उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है।
इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा या किसी पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में गिरफ्तारी की परिस्थितियों को वर्णित करती हुई रिपोर्ट के साथ नजदीकी पुलिस थाने पर ले जाने की व्यवस्था की जाएगी।