प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि धरना-प्रदर्शन और किसी कार्यक्रम के लिए अनुमति के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन आने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर संबंधित मजिस्ट्रेट, एडीएम या जिलाधिकारी को भेज दिया जाएगा। वहां से आवेदनकर्ता इसे प्राप्त कर सकेगा। इसकी ऑनलाइन सत्यापित कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।