अभियान के लिए डीआईओएस नोडल अधिकारी होंगे। वे विद्यालयों के 500 मीटर के दायरे को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कार्यवाही करेंगे। साथ ही सभी विद्यालयों से कार्ययोजना साझा करते हुए इसे प्रभावी बनाएंगे। समय-समय पर प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
अभी 8.5 फीसदी छात्रों को तंबाकू की लत
इस कार्ययोजना में स्कूल शिक्षा मंत्रालय की सचिव की ओर से बताया गया है कि ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के अनुसार 13 से 15 साल के लगभग 8.5 फीसदी स्कूली छात्र किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। जो उनको नशीले पदार्थों के सेवन की ओर ले जाने का एक माध्यम बनता है।
अभी 100 मीटर के दायरे में लागू है प्रतिबंध
प्रदेश में अभी स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में शराब व तंबाकू की बिक्री पर रोक है। ऐसा करने पर जुर्माने का प्रावधान है। यह प्रतिबंध तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार 100 मीटर के दायरे में एक पीली पट्टी खींचकर इसे प्रभावी बनाया जाता है। साथ ही तंबाकू-मुक्त शिक्षण संस्थान बोर्ड भी लगाना है।