प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर का निलंबन बढ़ा दिया है। उनका निलंबन 10 अक्तूबर 2015 से 180 दिनों के लिए बढ़ाया गया है।
प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पंडा ने इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। अमिताभ 13 जुलाई 2015 से निलंबित चल रहे हैं।
निलंबन अवधि बढ़ाने के आदेश में पंडा ने कहा कि अमिताभ के निलंबन के संबंध में सिविल सर्विस बोर्ड ने समीक्षा की और यह पाया कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और सतर्कता जांच में अत्यंत गंभीर प्रकृति के आरोप हैं।
यह आरोप उन्हें निलंबित रखने को पर्याप्त हैं। इसी आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्त किए जाने की प्रबल संभावना है।