प्रदेश सरकार ने नि:शक्तों को सरकारी सेवा में तीन की जगह चार प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़ा अध्यादेश जारी कर दिया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
प्रदेश सरकार ने राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने और आरक्षण को तत्काल प्रभावी रूप से लागू करने का हवाला देते हुए यूपी लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश-2018 जारी कर दिया है।
प्रमुख सचिव विधायी वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी यह अधिसूचना शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल की ओर से समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को कार्यवाही के लिए भेज दी गई है। सरकार ने आरक्षण के लिए पांच तरह की नि:शक्तता अधिसूचित की है। ‘क’, ख और ‘ग’ तक के लिए एक-एक प्रतिशत और ‘घ’ व ‘ड.’ को मिलाकर एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।