फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यूपी: सरकारी नौकरियों में निःशक्तजनों को चार प्रतिशत आरक्षण लागू

Fri, 03 Aug 2018 08:12 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
विज्ञापन
reservation
विज्ञापन

प्रदेश सरकार ने नि:शक्तों को सरकारी सेवा में तीन की जगह चार प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़ा अध्यादेश जारी कर दिया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

विज्ञापन


प्रदेश सरकार ने राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने और आरक्षण को तत्काल प्रभावी रूप से लागू करने का हवाला देते हुए यूपी लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश-2018 जारी कर दिया है।

प्रमुख सचिव विधायी वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी यह अधिसूचना शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल की ओर से समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को कार्यवाही के लिए भेज दी गई है। सरकार ने आरक्षण के लिए पांच तरह की नि:शक्तता अधिसूचित की है। ‘क’, ख और ‘ग’ तक के लिए एक-एक प्रतिशत और ‘घ’ व ‘ड.’ को मिलाकर एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

विज्ञापन
Trending Videos
विज्ञापन

नि:शक्तता का वर्गीकरण

क- दृष्टिहीनता और कम दृष्टि
ख- बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास
ग- प्रमस्तिष्कीय अंग घात उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिट अटैक पीड़ित, मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी नि:शक्तता
घ- स्वपरायणता, बौद्धिक नि:शक्तता, विशिष्ट अधिगम नि:शक्तता और मानसिक अस्वस्थता
ड.- खंड क से घ के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनि:शक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नि:शक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर अंधता शामिल है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें