उन्होंने संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिया कि नए सिरे से तय होने वाले ऑटो-टैंपो रूट के बाद इन्हें जारी हर परमिट पर उसका रूट अंकन किया जाए। इसके उल्लंघन पर जुर्माना संग परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाए।
जो भी ऑटो, टैंपो अथवा सिटी बस बीच सड़क पर खड़े होकर यात्री बैठाते मिले उसे जब्त कर जुर्माना वसूला जाए। मेट्रो रूट पर बंद होने वाले लंबी दूरी तक के ऑटो-टैंपो का रूट ऐसी जगह डायवर्ट किया जाए, जहां आम नागरिकों के आवागमन की सुविधाएं कम हो।
जिलाधिकारी ने उबर व ओला द्वारा मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों को भी गंभीरता से लेते हुए इनके लिए यातायात शुल्क निर्धारित करने को कहा। इस संबंध में नियमों का अध्ययन कर नियमानुसार दर तय करने को कहा।