पांच से अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के एक जगह एकत्र नहीं हो सकेंगे। किसी भी कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा।
विधानसभा चुनाव की मतगणना और होली को देखते हुए कमिश्नरेट इलाके में धारा 144 को 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। यह आदेश बुधवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने जारी किया। इस दौरान विजयी प्रत्याशियों को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं रहेगी।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि पांच से अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के एक जगह एकत्र नहीं हो सकेंगे। किसी भी कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। उन्होंने बताया कि विजय जुलूस निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को भी चिह्नित किया जाएगा। जेसीपी के मुताबिक मार्च में कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी हैं। ऐसे में यह व्यवस्था अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।