नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने वाले राकेश उर्फ राका को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा ने चार कैद व 17 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने 3 अप्रैल 2016 को हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई थी।
इसमें बताया था कि वादी की सात वर्ष की बेटी घर पर अकेली थी। जैसे ही वह घर से निकली तभी राकेश ने गलत नीयत से छेड़छाड़ की। यह भी कहा गया है कि लड़की के शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़कर आ गए तो आरोपी भाग निकला।