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गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने दो इंजीनियर समेत छह के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

Wed, 17 Feb 2021 09:12 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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गोमती रिवर फ्रंट - फोटो : amar ujala
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गोमती रिवरफ्रंट के सौंदर्यीकरण के ठेके देने में भ्रष्टाचार और अनियमितता करने के मामले में सीबीआई ने शारदा कैनाल लखनऊ डिवीजन के तत्कालीन एक्सिक्यूटिव इंजीनियर और प्रभारी सुपीरिटेंडिंग इंजीनयर रूप सिंह यादव, इरिगेशन वर्क्स के तत्कालीन जूनियर असिस्टेंट राजकुमार यादव, केके स्पन के निदेशक हिमांशु गुप्ता, निदेशक कविश गुप्ता, ब्रांड ईगल्स के सीनियर एडवाइजर बद्री श्रेष्ठ के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पश्चिमी ने चार्जशीट को दर्ज करने का आदेश दिया है। चार्जशीट दर्ज हो जाने के बाद संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई होगी।
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कोर्ट में चार्जशीट दायर कर सीबीआई ने बताया कि उप्र शासन और भारत सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने 30 नवम्बर 2017 को मामला दर्ज किया था और विवेचना की थी। कहा गया इसी मामले को लेकर गोमतीनगर में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमे आरोप लगाया गया था कि गोमतीनगर रिवरफ्रंट के तट को बनाने और सौंदर्यीकरण करने में इरिगेशन विभाग ने अनियमितता की है। कहा गया कि विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपियों ने गोमती में गिरने वाले नालों को रोकने के काम को देने में अनियमितता की तथा आरोपियो ने उक्त काम को एक प्राइवेट फर्म को देने के लिए टेंडर की तारीख को दो बार बढ़ाया।

वही टेंडर प्रक्रिया में कम से कम तीन फर्म की बाध्यता को पूरा करने के लिए दूसरी फर्म के जाली कागजात भी आरोपियो ने उपलब्ध कराए गए। चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि आरोपियो ने बिना फण्ड आवंटन और अनुमोदन के काम का अनुबंध किया। वहीं एल 2 फर्म की बैंक गारंटी को एल 1  के बैंक अकॉउंट से बनवाया गया। विवेचना के दौरान 19 नवम्बर 2020 को आरोपी रूप सिंह यादव और राज कुमार यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।
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