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लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों पर दर्ज किए गए मुकदमें रद्द किए जाएंगे, कानून मंत्री ने दिए निर्देश

Thu, 28 Jan 2021 07:42 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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न्याय व विधि मंत्री बृजेश पाठक - फोटो : amar ujala
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विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के व्यापारियों के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 नियमों के उल्लंघन संबंधी सभी मुकदमे वापस लेने का एलान किया है। इससे हजारों व्यापारियों को राहत मिलेगी। विधि मंत्री ने प्रमुख सचिव न्याय को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
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दरअसल, बृहस्पतिवार को यूपी युवा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल बजाज, प्रांतीय वरिष्ठ महामंत्री अशोक मोतियानी आदि ने विधि एवं न्याय मंत्री से मिलकर व्यापारियों के खिलाफ कोविड नियमों के उल्लंघन संबंधी मुकदमे वापस लेने की मांग की थी।

मंत्री पाठक ने बताया कि व्यापारियों की ओर से काफी दिनों से इस संबंध में मांग की जा रही थी। इस संबंध में विचार कर प्रमुख सचिव न्याय को मुकदमा वापसी की कार्यवाही के आदेश दे दिए गए हैं। प्रमुख सचिव जिलों से इस संबंध में रिपोर्ट मांग रहे हैं। रिपोर्ट आते ही मुकदमा वापसी की कार्यवाही की जाएगी।
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एक सवाल के जवाब में पाठक ने बताया कि यदि अन्य किसी वर्ग से भी कोविड नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामले वापस लेने की मांग आती है तो उस पर भी सरकार विचार करेगी। इससे लोगों को राहत मिलेगी और पुलिस पर जांच व न्यायालयों से मुकदमों का बोझ कम होगा। कोविड-19 प्रोटोकाल तोड़ने और लॉकडाउन के उल्लंघन के मुकदमे वापस लेने की पहल करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बताया जा रहा है।

कर्मचारियों, मजदूरों और किसानों को भी राहत संभव
मंत्री के संकेत से साफ है कि आने वाले दिनों में कर्मचारियों, मजदूरों और किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे भी खत्म किए जा सकते हैं। इस फैसले के बाद अन्य वर्गों से भी मांग उठना तय माना जा रहा है।
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