वर्ष 2010 में आगजनी के तीन मामलों में आरोपी सपा के विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह साजन की जमानत अर्जी गुरुवार को विशेष न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा ने मंजूर कर ली।
बुधवार को उन्होंने निचली अदालत में आत्मसमर्पण किया था। अदालत ने साजन की अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद वह जेल भेज दिए गए थे। इसके बाद सत्र अदालत में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई।
राजधानी के थाना आशियाना क्षेत्र में बस नंबर यू पी 33 टी2553 को कुछ लोगों ने आग लगा दी। वहीं थाना कृष्णा नगर व हजरतगंज में भी इस मामले की रिपोर्ट लिखी गई। इस मामले में साजन को आरोपी बनाया गया था।