केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन फिटनेस एवं डीएल पर बैकडेट से पेनल्टी वसूलने को गलत माना है। मंत्रालय का कहना कि जिस दिन से (29 दिसंबर 2016 से) वाहन पंजीयन और डीएल बनाने की फीस के नए रेट की अधिसूचना प्रभावी हुई, तब से ही वाहन मालिक से पेनल्टी वसूली जाएगी।
मंत्रालय ने परिवहन विभाग से नए सिरे से ब्योरा मांगा है, जिससे हफ्ते भर में वाहन मालिकों को बैकडेट से पेनल्टी वसूले जाने से निजात मिल जाएगी।
अमर उजाला ने 17 जनवरी को ‘वाहन के फिटनेस पर रोजाना 50 रुपये की पेनल्टी’ शीर्षक से खबर छापकर मंत्रालय की चूक उजागर की थी।
परिवहन विभाग के माध्यम से मंत्रालय के एक बड़े अफसर ने खबर को संज्ञान में लेकर परिवहन आयुक्त के. रवींद्र नायक से बातचीत की। अफसर ने आयुक्त से पहले लिखे गए पत्र में कुछ बिंदुओं को शामिल करते हुए दूसरा पत्र जल्द भेजने का निर्देश दिया। परिवहन विभाग 20 जनवरी को नया पत्र भेज देगी, जिससे 25 जनवरी तक वाहन मालिको को बैकडेट से पेनल्टी चुकाने से मुक्ति मिल जाएगी।