सड़क-पार्क या अन्य सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने वालों पर अब 500 रुपये जुर्माना लगेगा। खुले में शौच और कूड़ा जलाने पर भी इतना ही जुर्माना देना पड़ेगा।
जुर्माना लगाने का अधिकार तीनों ही मामलों में सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को दिया गया है। सफाई एवं खाद्य निरीक्षक हर सप्ताह अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव को रिपोर्ट देंगे कि उन्होंने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की।
नगर आयुक्त ने गुरुवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया। नगर आयुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि अब जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकते, कूड़ा जलाते और खुले में शौच करते मिले उस पर उस जोन के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक जुर्माना ठोकें।