लखनऊ में अब बिजली का घरेलू, वाणिज्यिक, प्रीपेड कनेक्शन लेने पर 18 प्रतिशत जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) देना होगा। इस संबंध में आदेश तो यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने गत अगस्त में ही जारी कर दिया था, लेकिन उस पर शत प्रतिशत अमल नहीं हो रहा था।
नए कनेक्शन पर किसी खंड में जीएसटी वसूला जा रहा है तो किसी में नहीं। इसकी जानकारी होने पर मध्यांचल निगम ने सिस एवं ट्रांस गोमती जोन के मुख्य अभियंताओं को शत प्रतिशत नए कनेक्शन व कटे कनेक्शन को चालू कराने पर 18 जीएसटी वसूलने के निर्देश दिए हैं।
इससे पावर कॉर्पोरेशन का आदेश अब पूरी तरह प्रभावी हुआ है। एक से 10 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेने पर सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म कर दिया गया है। सिर्फ सिक्योरिटी धनराशि, लाइन सर्विस चार्ज, मीटर चार्ज जमा होता है, जिसकी धनराशि जीएसटी के दायरे में है।
यहीं नहीं बकाया बिल न भरने पर बिजली कनेक्शन कट गया है तो दोबारा कनेक्शन पर जो शुल्क जमा होता है उस पर भी 18 फीसदी जीएसटी भरना पड़ेगा।
देखें- घरेलू कनेक्शन पर जीएसटी सहित जमा होने वाली राशि
प्रतीकात्मक तस्वीर
जीएसटी का प्रावधान
यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली के नये कनेक्शन की प्रोसेसिंग फीस, लाइन चार्ज, मीटर चार्ज पर 18 फीसदी जीएसटी तय किया है। एक किलोवाट के कनेक्शन पर 50 रुपये प्रोसेसिंग फीस, 398 रुपये सर्विस चार्ज, 872 रुपये मीटर सहित कुल धनराशि 1620 रुपये होती है। इस राशि पर 18 फीसदी रेट से 238 जीएसटी लगेगा। यानी कुल 1858 रुपये जमा करने पड़ेंगे।
घरेलू कनेक्शन पर जीएसटी सहित जमा होने वाली राशि
किलोवाट जीएसटी धनराशि
एक 238 1858
दो 247 2217
तीन 247 2817
चार 247 3217
पांच 911 7968
छह 911 8368
सात 911 8768
आठ 911 9168
नौ 911 9568
दस 911 9968
यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली के नए कनेक्शन पर 18 फीसदी जीएसटी वसूलने का आदेश दिया है। इस आदेश के क्रम में कनेक्शन के मद में जमा होने वाली राशि पर जीएसटी वसूल की जा रही है।
- प्रेमचंद्र, अधिशासी अभियंता चिनहट खंड