उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों, निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगों व अन्य संस्थाओं में गैर सरकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व सलाहकारों को 10 हजार रुपये मासिक आवास भत्ते की सुविधा मिलेगी।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, वित्त संजीव मित्तल ने आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के अनुसार, आवास भत्ते की सुविधा तभी मिलेगी जब सरकार उन्हें कोई आवास उपलब्ध नहीं करा रही हो। भत्ते की राशि 10 हजार रुपये होगी।
दरअसल, बड़ी संख्या में विभागों, निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगों व अन्य संस्थाओं में गैर सरकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व सलाहकारों की नियुक्तियां हुई हैं।
इन्हें आवास उपलब्ध नहीं हो पाए हैं और भत्ते की सुविधा भी नहीं मिल रही है। आवास भत्ते के लिए सपा शासनकाल में दिसंबर 2014 में आदेश जारी हुआ था।