बिहार के सरकारी पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1568 पदों पर लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति होनी थी। लेकिन अब ये नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। इसके लिए सरकार द्वारा निकाले गए विज्ञापन और नियुक्ति के लिए बनाए गए नियों में को निरस्त कर दिया गया है। यह फैसला पटना हाईकोर्ट की तरफ से आया है।
जस्टिस ज्योति शरण और जस्टिस पार्थसारथी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार को नए सिरे से कानून के तहत प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने क्यों रद्द की भर्ती प्रक्रिया