उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही नियुक्तियों पर लगी अंतरिम रोक समाप्त हो गई है।
कोर्ट का आदेश प्रदेश सरकार के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। इससे 3584 ग्राम पंचायत अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
अधीनस्थ सेवा आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए 22 जून 2015 को विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने 14 सितंबर 2015 के आदेश से नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।