बयान में कहा गया कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए निश्चित शुल्क में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि शहरी उपभोक्ताओं के लिए स्थिर शुल्क पहले जैसा ही रहेगा।
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) ने बुधवार को राज्य में बिजली दरों में 7.66 फीसदी की बढ़ोतरी करने का एलान किया है। नई दरों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 5.80 रुपये से बढ़कर 6.30 रुपये प्रति यूनिट चुकाने होंगे। इसी तरह शहरी उपभोक्ताओं को 6.30 रुपये की जगह अब 6.65 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। संशोधित टैरिफ 1 मार्च से प्रभावी होगा।
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सरकार सब्सिडी देना जारी रखेगी
जेएसईआरसी के बयान के मुताबिक, सरकार सब्सिडी देना जारी रखेगी। इसके हिसाब से घरेलू ग्राहकों के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली और 400 यूनिट तक विभिन्न सब्सिडी स्लैब के जरिए राहत मिलती रहेगी। जेबीवीएनएल के 39.71% वृद्धि के प्रस्ताव के बावजूद आयोग ने समीक्षा के बाद 7.66% वृद्धि को मंजूरी दे दी।
निश्चित शुल्क में 25 रुपये की बढ़ोतरी
बयान में कहा गया कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए निश्चित शुल्क में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि शहरी उपभोक्ताओं के लिए स्थिर शुल्क पहले जैसा ही रहेगा। इसके अतिरिक्त उत्पादन के पांच दिनों के भीतर भुगतान किए गए बिलों पर दो प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव है। आयोग ने छत पर सौर पीवी परियोजनाओं के लिए टैरिफ को सकल मीटरिंग के लिए 4.16 रुपये/किलोवाट और नेट मीटरिंग के लिए 3.80 रुपये/किलोवाट पर ही रहने दिया है।