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Jharkhand: हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस के नोटिस पर लगाई रोक, हेमंत सोरेन ने दर्ज कराया था मामला

Thu, 21 Mar 2024 03:07 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

रांची पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया था, जिसमें ईडी अधिकारियों को 21 मार्च तक जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। आज अदालत ने नोटिस जारी करते हुए पुलिस को अगले आदेश तक कोई नोटिस जारी नहीं करने का आदेश दिया है।
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झारखंड हाई कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर एससी/एसटी मामले में रांची पुलिस को अगले आदेश तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों को नोटिस जारी करने पर रोक लगाई है। हेमंत सोरेन द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद ईडी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिया था। 
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रांची पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया था, जिसमें अधिकारियों को 21 मार्च तक जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। आज अदालत ने नोटिस जारी करते हुए पुलिस को अगले आदेश तक कोई नोटिस जारी नहीं करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार को अपना जवाब एक हफ्ते के भीतर देना होगा। अगली सुनवाई तीन हफ्तों के भीतर होगी। 
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