जम्मू। पुलिस विभाग मूवमेंट के लिए निजी वाहनों का उपयोग करता है। विभाग इसके लिए टेंडर जारी कर इच्छुक ट्रांसपोर्ट कंपनियों से आवेदन मांगता है। विभाग द्वारा जारी टेंडर को लेकर अब जम्मू के ट्रांसपोर्टरों में रोष है। उनका कहना कि विभाग कश्मीर और जम्मू संभाग के ट्रांसपोर्टरों के लिए दोहरे मापदंड अपना रहा है। जारी टेंडर में अलग-अलग नियम तय किए हैं।
वीरवार को ऑल इंडिया टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की प्रेसवार्ता हुई। इसमें एसोसिएशन के महासचिव पंकूल वैद ने कहा कि टेंडर में अलग-अलग मापदंड तय किए हैं। जोनल पुलिस मुख्यालय हर वर्ष टेंडर जारी करता है। इसमें विभाग निजी परिवहन कंपिनयों से वाहन की मांग करते हैं। इसमें बस, मिनी बस, ट्रक और इनोवा आदि वाहन शामिल होते हैं। जम्मू वालों के लिए रखी शर्तों को पूरा करना मुश्किल है। टेंडर में शर्त है कि आवेदन करने वाली कंपनी के पास 30 वाहन होने चाहिए। इसमें 20 वाहन कामर्शियल, वार्षिक टर्नओवर डेढ़ करोड़ रुपये और सरकार व पुलिस विभाग के साथ कार्य का अनुभव होना चाहिए। दूसरी ओर कश्मीर के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। वहां पर वाहनों की संख्या में वर्गीकरण किया, अनुभव की शर्तों में ढील दी है। सरकार से मांग है जम्मू संभाग के लिए भी एक जैसे नियम और शर्तें लागू हों।