उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा उपयोग ट्रक को रिलीज करने के आवेदन पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हुई। एनआईए मामलों के विशेष जज किशोर कुमार की अदालत में आवेदन पर बहस होनी थी, लेकिन ट्रक मालिक के वकील के न पहुंचने से सुनवाई नहीं हो पाई।
अब ट्रक के संबंध में सुनवाई 27 फरवरी को होगी। एनआईए के सीनियर पीपी बलवंत मन्हास के अनुसार ट्रक (जेके 03 सी 7778) को रिलीज करने के लिए उसके मालिक और गिरफ्तार आरोपी शाबजार अहमद के पिता ने अदालत में गुहार लगाई थी, लेकिन किसी कारणवश उनके वकील अदालत में उपस्थित नहीं हो पाए।
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद नावेद और अबु नोमान इसी ट्रक में सवार होकर उधमपुर पहुंचे थे और पांच अगस्त 2015 को बीएसएफ के काफिले पर हमला किया था।