लेह/जम्मू। लद्दाख में उप राज्यपाल प्रशासन ने नई आबकारी नीति लागू कर दी है। अधिसूचना के अनुसार नई आबकारी नीति को एक सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी किया गया है। नीति के तहत शराब उत्पादन और बिक्री से जुड़े लाइसेंस छह श्रेणियों में जारी होंगे। इसमें ए और बी श्रेणी के तहत शराब परोसने के लिए लाइसेंस केवल लद्दाख के निवासी को ही मिलेगा।
लाइसेंस को जम्मू-कश्मीर एक्साइज एक्ट 1958 और लद्दाख लिकर लाइसेंस एंड सेल रूल्स 2021 के तहत जारी किया जाएगा। नई नीति के तहत लाइसेंस के लिए ए,बी,सी,डी,ई और एफ श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। लाइसेंस शुल्क दो से छह लाख रुपये निर्धारित किया गया है।
सीएसडी कैंटीन पर शुल्क में 25 फीसदी की रियायत
आबकारी नीति के तहत सीएसडी कैंटीन से बिकने वाली शराब पर सिविल श्रेणी की तुलना में एक्साइज और इंपोर्ट ड्यूटी 25 फीसदी कम लगेगी, लेकिन इसके लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को अमल में लाना होगा। यदि सीएसडी कैंटीन में शराब बिक्री को लेकर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो 25 फीसदी छूट निरस्त मानी जाएगी।