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अपीलीय अदालत के पास अपील खारिज करने का हक नहीं : हाईकोर्ट

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालत अभियोग रोकने संबंधी अपील की अर्जी को किसी भी सूरत में खारिज नहीं कर सकती। अपीलकर्ता यदि खुद कोर्ट में सुनवाई के दिन हाजिर नहीं है तो न्यायमित्र नियुक्त कर अपील पर फैसला लिया जा सकता है। अपील को खारिज करने को लेकर सीआरपीसी में कोई प्रावधान नहीं है।
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न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने कहा कि प्रथम अतिरिक्त जिला जज श्रीनगर ने जो आदेश दिया है, उसे खारिज कर अदालत अपीलकर्ता को फौरन जमानत पर रिहा करने के आदेश देती है। इस मामले में अपील खारिज होने पर जमानत पर रिहा चल रहे अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में मोहम्मद असलम शाह ने प्रथम अतिरिक्त जिला जज श्रीनगर से अपील कर सब जज स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट की ओर से सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। जिला जज ने अपीलकर्ता की सुनवाई के दिन गैर मौजूदगी पर अपील खारिज कर दी थी।
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