जम्मू-कश्मीर में अब 1 जनवरी 2010 के बाद से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। उन्हें वार्षिक स्तर पर मासिक वेतमान पर एक तिहाई ग्रेच्युटी मिलेगी। इसमें शर्त यह है कि इन कर्मचारियों की नियमित रूप से पांच साल की सेवाएं होनी चाहिए। भले ही निर्धारित अवधि के बाद इन्हें सेवा से अलग कर दिया गया हो। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी का निधन हो गया है तो उसके परिवार का सदस्य ग्रेच्युटी का लाभ पाने का पात्र होगा।