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Jammu News: महिला कर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में कमांडिंग ऑफिसर पर आरोप तय

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- 2022 का मामला, पीड़िता की शिकातय पर उधमपुर थाने में मामला दर्ज कर आरोपी काे किया था गिरफ्तार
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जम्मू। महिला कर्मी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर सीआरपीएफ की 187 बटालियन के पूर्व कमांडिंग ऑफिसर पर साजिशन छेड़छाड़ के आरोप तय किए गए हैं। मामला 2022 का है। आरोप है कि कमांडिंग ऑफिसर सुरिंदर सिंह राणा ने महिला कर्मी का यौन उत्पीड़न किया। उप न्यायाधीश उधमपुर सल्लाहुद्दीन अहमद ने शुक्रवार को संबंधित मामले पर सुनवाई की।
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बता दें कि उधमपुर पुलिस थाने में यौन उत्पीड़न मामले में 187 बटालियन सीआरपीएफ बटालियन बल्लियां के तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर सुरिंदर राणा के खिलाफ 354-ए/354-डी/354-ई/509 के तहत मामला दर्ज हुआ था। महिला कर्मी ने पुलिस को दी थी शिकायत कि उसे रामबन में सीआरपीएफ की 187 बटालियन में तैनात किया गया था। उसे परिचय के बाद ही कंपनी में शामिल होने का निर्देश दिया गया, लेकिन परिचय पूरा होने पर कंपनी में नहीं भेजा गया। बहाने से मुख्यालय में रहने का निर्देश दिया गया। जबसे वह यूनिट में शामिल हुई थी, उसे कमांडेंट सुरिंदर राणा से भद्दे संदेश मिल रहे थे। संदेशों के अलावा ऐसे हाव-भाव दिखाए गए, जो एक महिला होने के नाते उसकी गरिमा के खिलाफ थे। कई मौकों पर उन्होंने जानबूझकर अधिकारियों व पुरुषों के सामने ऐसी टिप्पणियां कीं और ऐसे इशारे किए जैसे कि वह उससे बहुत खुश हैं। सुरिंदर सिंह राणा ने अश्लील संदेश भेजकर और अभद्र इशारे करके एक महिला का यौन और मानसिक उत्पीड़न कर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपराध किया है। इसलिए उन पर केस दर्ज हो। लिहाजा महिला कर्मी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने पुलिस को नौ पन्नों की व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट दिए। महिला का बयान दर्ज हुआ और कमांडिंग ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को जज ने कहा कि आरोपी ने एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते शिकायतकर्ता को यौन संबंध बनाने के लिए बाध्य करने की कोशिश की। न्यायालय सहमत है कि प्रथम दृष्टया यह मानने का आधार है कि आरोपी ने धारा 354-ए/354-डी/354-ई/509 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध किया है। जेएनएफ
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