जम्मू। शहरों की तर्ज पर अब ग्रामीण इलाकों में भी व्यवस्थित और नियमों के अनुरूप घर बन सकेंगे। इससे ग्रामीणों को रास्ते सहित जलनिकासी आदि की सुविधाएं मिलेंगी। ग्रामीण इलाकों में भी घर निर्माण के लिए जम्मू, श्रीनगर डेवलपमेंट अथारिटी से एनओसी लेनी होगी। पहले तहसीलदार या बीडीओ से अनुमति लेकर गृह निर्माण होता था। लेकिन कई बार लोग मनमर्जी से भी घर निर्माण करवा लेते थे। इससे नियमों की अनदेखी होती थी, जिससे अन्य लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
जम्मू डेवलपमेंट अथारिटी के अधीन सांबा, अखूनर, घो मन्हासा और जम्मू नगर निगम के दायरे के बाहर करीब 422 गांव हैं। इनके सरपंचों को जेडीए द्वारा गृह निर्माण के लिए एनओसी लेने बारे निर्देश दे दिए गए हैं। इसी तरह श्रीनगर में भी श्रीनगर डेवलपमेट अथारिटी ही एनओसी प्रदान करेगा। यहां पर भी 400 से ज्यादा गांव आते हैं।
ऐसे करें एनओसी के लिए आवेदन
गृह निर्माण के लिए एनओसी के लिए जेडीए की वेबसाइट पर ओवदन किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया आनलाइन होगी और आनलाइन ही एनओसी जारी की जाएगी। इसमें कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। साथ ही दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
नक्शा पास होना भी रहेगा अनिवार्य
गृह निर्माण के लिए नक्शा पास होना भी अनिवार्य रहेगा। इसमें गृह निर्माण आधुनिक तर्ज पर होगा। घर, रसोई समेत घरों के आगे पीछे रास्ते छोड़ने के लिए भी दर्शाया जाएगा। एक मंजिल से लेकर बहुमंजिला भवनों के लिए नक्शे पास होंगे।
यह होगा फायदा
एक जैसे घर दिखने से गांव भी शहरों की तर्ज पर विकसित हो सकेंगे। यहां पर पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा। पहले यह सुविधा शहरों में होती थी। शहरों में गृह निर्माण के लिए एनओसी जारी की जाती थी।
दूसरों की जमीन पर नहीं हो सकेगा अतिक्रमण
अनुमति मिलने से दूसरों की जमीन पर अतिक्रमण नहीं हो सकेगा। एनओसी लेने के लिए जमीनी कागजात भी अपलोड करने होंगे। अपनी ही जमीन में गृह निर्माण को अनुमति मिलेगी। पहले लोग मनमर्जी से दूसरों की जमीन पर भी कब्जा कर लेते थे।
ग्रामीण इलाकों में भी गृह निर्माण के लिए एनओसी जेडीए देगा। आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। पहले तहसीलदार या फिर बीडीओ के माध्यम से एनओसी दी जाती थी।
- पंकज मंगोत्रा, वीसी, जेडीए