हवाई, रेल व सड़क मार्ग से प्रदेश में आने वाले यात्रियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने पर बिना टेस्ट के प्रवेश मिलेगा। इसके लिए टीकाकरण की फाइनल सर्टिफिकेट रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इसके अलावा 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर रिपोर्ट में निगेटिव आने वालों को भी फिर से टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होगी। सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स और थियेटरों को सशर्त 25 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है। आउटडोर और इंडोर में एक जगह अधिकतम 25 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे। 0.2 फीसदी से कम और सप्ताह में 250 से कम केस लोड हैं वहां के वैंक्वेटहाल में क्षमता से 25 फीसदी लोग आ सकेंगे। दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को पहले की तरह ही सशर्त स्कूलों में प्रवेश की मंजूरी रहेगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में भी सशर्त ऑफलाइन पढ़ाई होगी।