उधमपुर। प्रधान सत्र न्यायालय उधमपुर ने आशीष राजपूत निवासी शिवनगर तहसील उधमपुर को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही धारा 363 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष कारावास और 25 हजार जुर्माना और अंडर सेक्शन 342, 363, 376 के तहत दर्ज मामलों में दोषी ठहराते हुए दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
कुल जुर्माने की राशि में से 75 हजार का भुगतान पीड़ित को मुआवजे के रूप में किया जाएगा, जो समाज को इस तरह के जघन्य मामलों में शामिल अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए एक मजबूत संदेश देता है, जिससे पीड़ित और उसके परिवार को न्याय मिलता है। यह जांच अधिकारियों और पर्यवेक्षी अधिकारियों के प्रयासों को बरकरार रखने के लिए एक स्वागत योग्य निर्णय के रूप में आता है।