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एमबीबीएस सीट का झांसा दे लाखों ठगने वाले दो को तीन साल की जेल

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श्रीनगर। एमबीबीएस सीट दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने के दोषी पाए गए दो लोगाें को अनंतनाग विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने तीन साल की सजा सुनाई है। मुजफ्फर अहमद खान और फयाज अहमद भट निवासी अनंतनाग ने 15.30 लाख रुपये लेकर पीड़ित के बेटे को कर्नाटक के एक कॉलेज में वर्ष 2005 में दाखिला दिलाने का झांसा दिया था। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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कश्मीर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर आरोपों को साबित किया। पीड़ित अली मोहम्मद डार को बताया गया कि उसके बेटे रमीज अली डार को एमआरआई कॉलेज गुलबर्गे कर्नाटक में एमबीबीएस की सीट दिलाई जाएगी, लेकिन न तो दाखिला हो पाया और न ही ली गई रकम लौटाई गई। क्राइम ब्रांच ने तहकीकात में पाया कि यह मामला सीधे तौर पर धोखाधड़ी का था। दोनों दोषियों ने पैसे ऐंठने के इरादे से ही एमबीबीएस सीट दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये हड़प लिए।
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