कठुआ। कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी के बाद अब जिले में सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा शादी समारोह में भी अब 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जा चुकी है। सोमवार को उपायुक्त राहुल यादव ने आदेश जारी कर यह जानकारी दी।
आदेश में उन्होंने सभी आउटडोर दुकानों को सप्ताह में सातों दिन सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति देते हुए सभी कोरोना नियमों का पालन करने की नसीहत दी है। जबकि, इंडोर शॉपिंग कंप्लेक्स और मॉल के लिए वहां के स्टाफ और आने वाले ग्राहकों के लिए टीकाकृत होना या उनके पास कोरोना टेस्ट की 48 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य लागू रखा गया है।
इसी तरह पार्कों में केवल 50 प्रतिशत वैक्सीन लगवा चुके लोगों को आने की अनुमति है। इनडोर स्पोर्ट्स कंप्लेक्स, जिम, आदि में क्षमता के 50 प्रतिशत टीकाकृत लोगों को आने की अनुमति प्रदान की गई है। उपायुक्त ने शिक्षण संस्थाओं के लिए जारी आदेश में स्टाफ के टीकाकृत होने की अनिवार्यता रखी है। वहीं, 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को आधी क्षमता से स्कूल में आने की अनुमति दी गई है।
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स्टाफ और विद्यार्थियों के लिए जांच शिविर लगाने के निर्देश
इसके साथ ही उन्होंने आदेश में यह भी कहा है कि अगर कोई शिक्षक या विद्यार्थी सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्याओं से ग्रस्त है, तो उसे स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल में आने पर पूर्व की भांति ही स्क्रीनिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थाओं को अपने स्टाफ वह 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को वैक्सीन लगवाने और जांच करवाने के लिए जांच शिविर का आयोजन करने के लिए कहा है।
वहीं, दसवीं कक्षाओं के लिए भी इसी तरह ही व्यवस्था करते हुए उन्होंने 50 प्रतिशत विद्यार्थियों की उपस्थिति सभी कोरोना नियमों का पालन करते हुए करने के लिए स्कूल प्रबंधकों को कहा है। प्रशासकीय सेवाओं इंजीनियरिंग, आदि से जुड़े विषयों की कोचिंग सेंटर को भी अपनी संख्या को नियंत्रित रखते हुए पूरी तरह से टीकाकृत स्टाफ के माध्यम से चलाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
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आधी क्षमता के साथ ही चलेंगी सवारी गाड़ियां
उपायुक्त ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए थ्री टी प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। जिसमें टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग शामिल है। जबकि, लखनपुर में पूर्व के अनुसार ही व्यवस्था लागू रहेगी। रात का कर्फ्यू अब रात 10 बजे से शुरू होकर सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। उन्होंने यात्री वाहनों में भी आधी क्षमता में ही सवारियों को ले जाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को अपनी टेलीमेडिसिन सुविधा को जारी रखने के लिए कहा गया है।