रिचफील हेल्थ एंड ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड पर धोखाधड़ी का केस चलाने का आदेश दिया गया है। आरोप है कि उक्त क्लीनिक ने एक व्यक्ति से हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर 45 हजार रुपये की ठगी की। पीड़ित ने सीजेएम कोर्ट में इसकी शिकायत की। सीजेएम अमरजीत सिंह ने इस मामले में आपराधिक प्रक्रिया के तहत केस चलाने का आदेेश दिया है। उक्त क्लीनिक की इंचार्ज एवं मैनेजर डॉ. उजमा जरगर है।
शवकेतु सिंह जामवाल ने सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। बताया कि वह उक्त क्लीनिक गए थे। क्योंकि लगातार इस क्लीनिक का विज्ञापन मीडिया में आ रहा था। वह क्लीनिक गए और डॉ. जरगर से मिले। उन्हें कहा गया कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होगी। वह इसमें काफी अनुभव रखती हैं। इसके लिए एडवांस में 45 हजार जमा भी कर लिया। जिस दिन वह क्लीनिक में सर्जरी कराने के लिए गए।
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वहां पर उन्हें एक और डॉक्टर प्रदीप मिले। जिन्होंने कहा कि सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। पीड़ित ने जब डॉ. जरगर से कहा कि उसको दूसरे डॉक्टर ने ऐसा कहा है। इसके बाद जामवाल ने डॉक्टर से अपने पैसे वापस मांगे। लेकिन जरगर ने पैसा वापस नहीं किया। न ही उसकी सर्जरी की। जज ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि क्लीनिक वालों ने पीड़ित से धोखाधड़ी की है। लिहाजा इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई चलानी चाहिए। अगली तारीख पर निजी तौर पर जरगर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है।