नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के एक मामले में आरोपी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दुष्कर्म की इस घटना से पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने बेटी को जन्म दिया।
यह फैसला अजमेर की एसटी एससी कोर्ट ने दिया। अदालत ने आरोपी पर 1.30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एसएसी एसटी न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि 6 मार्च 2014 को भिनाय निवासी दिलीप कुमार अपने साथ में मजदूरी करने वाली नाबालिग किशोरी का अपहरण करके ले गया।