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सुप्रीम कोर्ट: पीएम मोदी को क्लीनचिट के खिलाफ जाकिया जाफरी की अर्जी पर 26 को होगी सुनवाई 

Tue, 05 Oct 2021 10:40 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा, अब सुनवाई टालने की याचिकाकर्ता की अब कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीनचिट के खिलाफ कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 अक्तूबर को सुनवाई करेगा। जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा, अब सुनवाई टालने की याचिकाकर्ता की अब कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।
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इस मामले में 26 अक्तूबर को हर हाल में सुनवाई होगी। जाकिया जाफरी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, इस मामले को तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। इसमें करीब 23 हजार पन्नों का रिकॉर्ड है। इस पर पीठ ने कहा, काफी पहले इस मामले पर सुनवाई की जानकारी काफी पहले दे दी गई थी। आपके पास पर्याप्त समय था।
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विदेशी चंदा कानून में संशोधन से जुड़ी अर्जियों पर एक हफ्ते में जवाब देगा केंद्र 

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि विदेशी चंदा विनियमन (संशोधन) कानून 2020 (एफसीआरए) से जुड़ी याचिकाओं पर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आई एक याचिका में संशोधन को चुनौती दी गई है। वहीं एक अन्य याचिका में कोर्ट से सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई कि सरकारी बैंक में खाता खुलवाने वाले प्रावधान को लागू करने के लिए एनजीओ को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाए।

जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यहां एफसीआरए की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है। हम एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेेंगे। कोर्ट ने 7 सितंबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र से तीन हफ्तों में जवाब मांगा था। 
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