बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को शीना बोरा हत्याकांड में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने खन्ना को एक लाख रुपये का मुचलका भरने का निर्देश दिया। उनके वकील श्रेयांश मिठारे ने यह जानकारी दी। मामले में सह आरोपी इंद्राणी और उनके पूर्व पति पीटर मुखर्जी भी जमानत पर बाहर हैं।
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हाई कोर्ट ने पीटर को 2020 में जमानत दे दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने इंद्राणी को राहत दी थी। शीना बोरा (24) की अप्रैल 2012 में इंद्राणी, उसके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और खन्ना ने कथित तौर पर एक कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी। शीना बोरा का जन्म इंद्राणी के पिछले रिश्ते से हुआ था। उसके शव को जला दिया गया और पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में फेंक दिया गया था।