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Rose Valley Group Ponzi scheme: ईडी ने ठगी के शिकार निवेशकों को लौटाए 19.40 करोड़, कोर्ट ने दिया था आदेश

Fri, 30 Aug 2024 07:58 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Rose Valley Group Ponzi scheme: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रोज वैली समूह की पोंजी योजना के शिकार बने लोगों को 19.40 करोड़ रुपये लौटाए हैं। यह राशि ईडी ने एक विशेष पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर वापस की है।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रोज वैली समूह की पोंजी योजना के शिकार बने लोगों को 19.40 करोड़ रुपये लौटाए हैं। यह राशि ईडी ने एक विशेष पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर वापस की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 

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ईडी ने एक बयान में कहा कि यह राशि 24 जुलाई और 17 अगस्त को कोर्ट के निर्देशों के अनुसार रोज वैली संपत्ति निपटान समिति (एडीसी) के खाते में ट्रांसफर की गई है। एजेंसी ने कहा कि उसने हाईकोर्ट द्वारा गठित संपत्ति निपटान समिति से उन संपत्तियों की बहाली की मांग की थी, जिन्हें उसने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधाओं के तहत जब्त किया था। 

इसमें कहा गया, एडीसी ने पीएमएलए की धारा 8 (8) के तहत विशेष कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया। रोज वैली के प्रमोटरों के विरोध के बावजूद ईडी और एडीसी ने संपत्तियों को निवेशकों को लौटाने का आदेश हासिल किया। आरोप है कि रोज वैली समूह ने उच्च रिटर्न और जमीन आवंटन के झूठे और धोखाधड़ी वाले वादे करके जनता से भारी मात्रा में पूंजी जुटाई थी। 
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ईडी ने अपनी जांच के दौरान रोज वैली समूह से जुड़ी कई संपत्तियों की पहचान की और उन्हें जब्त किया। बयान में कहा गया, ईडी ने पीएमएलए के तहत दो मामले दर्ज किए, पहले में 12 करोड़ रुपये की संपत्ति और दूसरे में 12,000 करोड़ रुपये वाली संपत्ति शामिल है। 

बयान में कहा गया है कि विशेष पीएमएलए कोर्ट ने निर्देश दिया कि असली दावेदारों को आनुपातिक आधार पर या एडीसी या अदालत के निर्देशों के अनुसार 19.40 करोड़ रुपये वितरित किए जाएं। 

बयान में कहा गया, जिन निवेशकों को राशि वापस की गई है, उन्हें एक बांड पर हस्ताक्षर करना होगा। इस बांड के तहत, अगर कोर्ट भविष्य में कोई निर्देश देती है या मामले को खत्म करने का आदेश देती है, तो उन्हें राशिल लौटानी पड़ सकती है। इसके अलावा सभी निवेशकों को एडसी द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करना होगा। 

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