फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

RBI: रिजर्व बैंक ने लोन लेने वालों को दी राहत, अब वसूली के लिए डरा-धमका नहीं पाएंगे एजेंट, वरना होगी कार्रवाई

Fri, 12 Aug 2022 08:48 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

आरबीआई ने एजेंटों से उपजी चिंताओं के मद्देनजर यह चेतावनी दी। उसने कहा, संस्थाएं सुनिश्चित करें कि उनके एजेंट कर्ज लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सहारा न लें।
विज्ञापन
आरबीआई - फोटो : pixabay
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

भारतीय रिजर्व बैंक ने शिकायत मिलने के बाद कर्ज वसूली एजेंटों की गलत प्रथाओं पर शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें उधारी देने वाली सभी संस्थाओं से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वसूली एजेंट कर्ज लेने वालों को किसी भी हाल में परेशान न करें। किसी भी हाल में एजेंट उधार लेने वालों धमकाएं नहीं। 
विज्ञापन


किसी भी तरह की धमकी का सहारा न लें एजेंट
केंद्रीय बैंक की ओर से जारी यह अधिसूचना उन संस्थाओं पर लागू होगी जो आरबीआई के दायरे में आएंगी। आरबीआई ने एजेंटों से उपजी चिंताओं के मद्देनजर यह चेतावनी दी। उसने कहा, संस्थाएं सुनिश्चित करें कि उनके एजेंट कर्ज लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सहारा न लें। एजेंट न तो उधारकर्ता के दोस्तों और न ही परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करें। 
 
उधार लेने वालों की गोपनीयता में दखल न दें
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, उधार लेने वालों की गोपनीयता में एजेंट दखल न दें। ऐसे एजेंटों को मोबाइल या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश भेजने या कॉल करने से बचना चाहिए। सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद फोन नहीं करना चाहिए। ऐसे किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। आरबीआई को एक अप्रैल, 2021 से 3 मार्च, 2022 तक बैंकों और एनबीएफसी के खिलाफ ऐसी 7,813 शिकायतें मिलीं थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन


केंद्रीय ने यह भी कहा कि कोई भी बैंक सुबह आठ बजे से पहले और शाम सात बजे के बाद वसूली के लिए कोई मैसेज या  धमकी कॉल नहीं कर सके। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें