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Pune: 6 साल की बच्चियों के साथ स्कूल वैन के ड्राइवर ने की छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Thu, 03 Oct 2024 11:48 PM IST
राहुल कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे

सार

Pune: शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी संजय रेड्डी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार के लिए सजा) और 65 (2) (बारह साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार के लिए सजा) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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विस्तार
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महाराष्ट्र के पुणे में दो छह साल की छात्राओं के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पुलिस ने एक स्कूल वैन के चालक को गिरफ्तार किया है। बच्चियों के साथ यह घटना 30 सितंबर को वैन में उस समय हुई जब वह वानवाड़ी इलाके में स्कूल से घर लौट रही थीं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस समय वैन में कोई महिला अटेंडेंट मौजूद थी या नहीं।
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वानवाड़ी पुलिस के अधिकारी ने बताया, आरोपी ने कथित तौर पर दोनों बच्चियों के निजी अंगों को छुआ था। बाद में एक छात्रा ने अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया। जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने पुलिस को सूचित किया और मामला दर्ज कराया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी संजय रेड्डी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार के लिए सजा) और 65 (2) (बारह साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार के लिए सजा) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि रेड्डी को स्थानीय अदालत ने 8 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस उपायुक्त (जोन वी) एस राजा ने बताया कि नाबालिगों में से एक की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि क्या अतीत में किसी अन्य बच्ची के साथ भी ऐसी घटना हुई है।
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पुलिस से जब यह पूछा गया कि,  क्या वैन में कोई महिला अटेंडेंट मौजूद थी? इस अधिकारी ने कहा कि पुलिस स्कूल के साथ इस बारे में जांच कर रही है। उन्होंने कहा, हम स्कूल से यह भी जांच कर रहे हैं कि वाहन उसका है या उसने इसे ठेके पर लिया है। बता दें कि हाल ही में हुई कई घटनाओं के चलते महाराष्ट्र में स्कूल बसों या वैन में महिला अटेंडेंट होना अनिवार्य है।

नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपी पर बलात्कार और अन्य अपराधों के लिए बीएनएस और पोक्सो के तहत संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, अगर वह भी दोषी पाए जाते हैं  तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल प्रशासन को ड्राइवरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने और उनकी पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकनकर ने कहा कि उन्होंने घटना के बारे में पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनसीपी (एसपी) के शहर इकाई के अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 
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