फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

काले कोट से मिले राहत : सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर, गर्मी में वकीलों को छुटकारा दिलाने की गुहार

Sun, 29 Aug 2021 10:03 PM IST
सुरेंद्र जोशी पीटीआई, नई दिल्ली

सार

सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर कर गर्मी के दौरान अदालतों में काले कोट व गाउन से छुट दिलाने का आग्रह किया गया है। 
 
विज्ञापन
सांकेतिक चित्र - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर उच्चतम न्यायालय व देशभर के उच्च न्यायालयों में गर्मी के सीजन के दौरान वकीलों को काले कोट व काले गाउन से छूट देने की गुहार लगाई गई है। 

विज्ञापन


याचिका में आग्रह किया गया है कि स्टेट बार काउंसिल्स को निर्देश दिया जाए कि वे अपने नियमों में संशोधन कर संबंधित राज्य में गर्मी के दिनों में वकीलों को काले कोट व गाउन पहनने से छूट प्रदान करें। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि गर्मी के दिनों में वकीलों को काले कोट पहनकर एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में जाने में बड़ी परेशानी होती है। वकीलों के ड्रेस कोड के नियम एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बार काउंसिल आफ इंडिया के नियमों से संचालित होते हैं। इसमें वकीलों के लिए कोर्ट में पेश होने के दौरान काला कोट, सफेद शर्ट व गले में सफेद फीता लगाना अनिवार्य है। नियमों के अनुसार वकीलों के लिए गाउन पहनना तब तक अनिवार्य नहीं है, जबकि वे सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में पेश नहीं हो रहे हों। 

 

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें