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झटका: सचिन वाजे की जमानत याचिका खारिज, चार्जशीट दाखिल करने के लिए एनआईए को मिले 30 दिन

Thu, 05 Aug 2021 04:56 PM IST
कुमार संभव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे की जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही, एनआईए को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है। 
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सचिन वाजे - फोटो : PTI
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विस्तार
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उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी कार मिलने और व्यापारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने गुरुवार (5 अगस्त) को मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे को करारा झटका दिया। दरअसल, एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे की जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही, एनआईए को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है। 

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वाजे ने दायर की थी जमानत याचिका
गौरतलब है कि बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। बता दें कि वाजे इस वक्त तलोजा जेल में बंद है और उसने अदालत से अपनी रिहाई की गुहार लगाई थी, क्योंकि एनआईए सचिन वाजे की गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही थी। 



वाजे ने दी थी यह दलील
याचिका में सचिन वाजे ने दलील दी थी कि एनआईए तय समय में आरोपपत्र दाखिल करने में नाकाम रहा। ऐसे में वह जमानत पाने का हकदार है। वाजे की इस दलील के जवाब में विशेष अदालत ने एनआईए को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया। 

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