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विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा-निर्देश, 72 घंटे पहले देनी होगी जानकारी

Sun, 02 Aug 2020 06:06 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पेक्सेल्स
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केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेशों से भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश आठ अगस्त से लागू हो जाएंगे। इसके अनुसार सभी यात्रियों को यात्रा समय से कम से कम 72 घंटे पहले नई दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट newdelhiairport.in पर स्व-घोषणा पत्र (सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म) भरना होगा। 

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दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि यात्रियों को पोर्टल पर एक शपथपत्र भी देना होगा कि वे 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड का पालन करेंगे। इसमें  सात दिन का संस्थागत क्वारंटीन होगा, जिसमें उन्हें अपने खर्च पर रहना होगा और सात दिन का होम क्वारंटीन होगा। 

यात्रा से पहले के लिए दिशा-निर्देश

  • यात्रा के निर्धारित समय से कम से कम 72 घंटे पहले स्वघोषणा पत्र भरना होगा। 
  • क्वारंटीन पीरियड में जाने का एक शपथपत्र भरना होगा, सात दिन संस्थागत और सात दिन होम क्वारंटीन होगा।
  • गर्भवती महिलाओं, परिवार में किसी की मृत्यु, गंभीर बीमारी या 10 साल या कम आयु के बच्चे होने जैसी स्थितियों में 14 दिन क्वारंटीन की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए पहले से वेबसाइट पर ही इसकी जानकारी देनी होगी।
  • यात्री निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करके भी संस्थागत क्वारंटीन से राहत पा सकते हैं। ये जांच यात्रा समय के के 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 
  • ये रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।  

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