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महाराष्ट्र: सोलापुर के किसान ने प्रशासन से मांगी गांजा उगाने की अनुमति, कहा- घाटे से निपटने का बस यही रास्ता

Sun, 29 Aug 2021 10:29 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, पुणे

सार

  • जिला प्रशासन ने किसान के आवेदन को पुलिस को भेज दिया
  • महाराष्ट्र में भांग की खेती एनडीपीएस अधिनियम के तहत है प्रतिबंधित 
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भांग की खेती - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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महाराष्ट्र के सोलापुर के एक किसान ने अपने खेत में गांजा (भांग) के पौधे उगाने की अनुमति मांगने के लिए जिला प्रशासन से संपर्क किया है, यह कहते हुए कि बाजार में कंट्राबेंड की अच्छी कीमत मिलती है और दावा किया कि किसी भी कृषि उपज के लिए कोई निश्चित कीमत नहीं है।

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हालांकि, जिला प्रशासन ने किसान के आवेदन को पुलिस को भेज दिया, जिसने इसे ‘पब्लिसिटी स्टंट’ करार दिया। महाराष्ट्र में भांग की खेती, जिसे मारिजुआना भी कहा जाता है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। 

सोलापुर में मोहोल तहसील के किसान अनिल पाटिल ने सोलापुर जिला कलेक्टर को भेजे अपने आवेदन में कहा कि किसी भी फसल के लिए कोई निश्चित मूल्य (एमएसपी) नहीं था और इसलिए कृषि व्यवसाय घाटे में चल रहा था। पाटिल ने अपनी याचिका में कहा, ‘चूंकि कृषि उपज कम मिलती है, खेती मुश्किल होती जा रही है।
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यहां तक कि किसी भी फसल की खेती की इनपुट लागत भी वसूल नहीं की जाती है। चीनी मिलों को बेचे जाने वाले गन्ने का बकाया भुगतान नहीं किया गया है।’ यह दावा करते हुए कि बाजार में गांजे की अच्छी कीमत है, पाटिल ने अपनी दो एकड़ जमीन पर इसकी खेती करने की अनुमति मांगी है।

उन्होंने जिला प्रशासन से 15 सितंबर तक उन्हें अपने खेत में गांजा के पौधे उगाने की अनुमति देने के लिए भी कहा है। प्रशासन द्वारा ऐसा नहीं करने पर वह 16 सितंबर से खेती शुरू करेंगे, यह मानते हुए कि उन्हें इसकी अनुमति दी गई है।

उन्होंने आवेदन में कहा, ‘अगर मेरे खिलाफ गांजे की खेती के लिए कोई अपराध दर्ज किया जाता है, तो प्रशासन जिम्मेदार होगा।’ हालांकि, मोहोल पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अशोक सैकर ने कहा कि किसान का आवेदन सिर्फ एक ‘पब्लिसिटी स्टंट’ था। अगर वह इस तरह के कृत्य (गांजा की खेती) का सहारा लेता है, तो हम उसके खिलाफ अपराध दर्ज करेंगे।

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