फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने टीवी टुडे नेटवर्क पर जुर्माना लगाने का आदेश रद्द किया

Sun, 08 Nov 2020 04:27 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
विज्ञापन
बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई
विज्ञापन

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दर्शकों की संख्या में कथित हेराफेरी के मामले में टीवी टुडे नेटवर्क पर लगाए पांच लाख रुपये जुर्माने के आदेश को रद्द कर दिया है। टीवी टुडे पर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) यह आदेश लगाया था।

विज्ञापन


जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस मिलिंद जाधव की पीठ ने 5 नवंबर को बार्क की अनुशासनात्मक परिषद के 31 जुलाई को जारी आदेश को रद्द कर दिया। इसे पहले बार्क के वकील ने कोर्ट को बताया था कि परिषद कंपनी को फिर से सुनने को तैयार है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराए पांच लाख रुपये निकालने की इजाजत दे दी। बार्क की मेजरमेंट साइंस टीम द्वारा उपलब्ध आंकड़ों में दर्शकों की संख्या में असामान्य वृद्धि दिखने के बाद याचिकाकर्ता को 27 अप्रैल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कंपनी पर जुर्माना लगाया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें