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गुजरात : लायन सफारी पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कहा- इंसानों और जानवरों के बीच संपर्क घटाएं

Sat, 27 Nov 2021 02:27 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, अहमदाबाद

सार

गुजरात के गिर अभयारण्य में प्रस्तावित पर्यटन क्षेत्र का विरोध करने वाले एक गैर सरकारी संगठन की एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने लायन सफारी पर चिंता जताई।
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शेर - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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गुजरात उच्च न्यायालय ने लायन सफारी के लिए गिर के जंगल में आने वाले पर्यटकों पर चिंता जताई है और कहा है कि एशियाई शेरों को शांति से रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। मनुष्यों और शेरों के संपर्क को कम किया जाए।न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति निराल आर मेहता की खंडपीठ ने सरकार से इस संबंध में अन्य देशों द्वारा अपनाए गए उपायों का अध्ययन करने के बाद इस मामले में एक नीति तैयार करने को कहा है। गुजरात के गिरनार अभयारण्य में प्रस्तावित पर्यटन क्षेत्र का विरोध करने वाले एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि गिर अभयारण्य में सफारी गतिविधियां न्यूनतम होनी चाहिए और सरकार को मनुष्यों और जानवरों के बीच संपर्क को कम करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए।

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शेर और शेरनी को शांति से रहने दें: गुजरात हाईकोर्ट
पीठ ने कहा कि शेर और शेरनी को शांति से रहने दें, आप उन्हें क्यों परेशान करते हैं? अगर किसी को देखना है, तो वे चिड़ियाघर जा सकते हैं। प्रकृति के साथ हस्तक्षेप न करें उन्होंने कहा कि बहुत अधिक हस्तक्षेप शेरों को कस्बों में चलने के लिए  मजबूर करेगा। हाईकोर्ट की पीठ ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एक करतब के दौरान एक शेर को एक जीवित गाय के सामने रखकर फिर उसे शिकार से वंचित कर देना उसके शिकार कौशल को कम कर देंगे और फिर वे मनुष्यों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा करेंगे।

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