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Nurses in Healthcare: नर्सों की काम करने की स्थिति में सुधार के लिए दिशा-निर्देश जारी, मानने होंगे ये नियम

Thu, 04 Aug 2022 10:32 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में नर्सों की काम करने की स्थिति में सुधार की दिशा में प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया है। 
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एम्स नर्स (File photo) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सों की काम करने की स्थिति में सुधार के लिए अन्य उपायों के अलावा वार्षिक स्वास्थ्य जांच, एक क्रेच सुविधा और एक सप्ताह में काम के घंटे 40 से अधिक नहीं होने का प्रस्ताव करते हुए मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसने यह भी सिफारिश की है कि सभी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान, जहां तक संभव हो अपने नर्सिंग स्टाफ को अपने परिसर के भीतर या उसके पास आवास प्रदान करें। मसौदा दिशा-निर्देश जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर जनता और हितधारकों की टिप्पणियों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं।

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सुरक्षित और सभ्य कार्य वातावरण पर जोर 
दस्तावेज में कहा गया है कि "स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन: कार्यबल 2030" पर डब्ल्यूएचओ की वैश्विक रणनीति स्वास्थ्य कार्यबल के व्यक्तिगत, रोजगार और व्यावसायिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए कहती है, जिसमें सुरक्षित और सभ्य कार्य वातावरण और सभी प्रकार के भेदभाव, जबरदस्ती करना और हिंसा से मुक्ति शामिल है। अनुकूल काम करने की स्थिति रोगी देखभाल को बढ़ाएगी और समग्र स्वास्थ्य देखभाल परिणामों में महत्वपूर्ण योगदान देगी। गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग देखभाल की कल्पना करने के लिए नर्सों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण जरूरी अनिवार्य है। इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में नर्सों की काम करने की स्थिति में सुधार की दिशा में प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया है। 

नर्सिंग स्टाफ के लिए अलग-अलग वॉशरूम और चेंजिंग रूम
नर्सिंग स्टाफ के कुशल कामकाज को सक्षम करने के लिए इकाइयां या वार्ड। यह भी अनिवार्य है कि सभी स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों में नर्सिंग स्टाफ के लिए अलग-अलग वॉशरूम और चेंजिंग रूम (पीने का पानी, पेंट्री सुविधाएं, लॉकर, साफ वर्दी आदि उपलब्ध कराने सहित) होंगे और लंबे समय तक काम करने वाली नर्सों के लिए विश्राम कक्षों की पहचान करनी चाहिए। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सभी नर्सिंग स्टाफ को वार्षिक स्वास्थ्य जांच, आवश्यक टीकाकरण और स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों के भीतर अस्पताल सेवाओं के उपयोग के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। 
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दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सभी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार एक शिशुगृह की सुविधा प्रदान करेंगे और जहां तक संभव हो अस्पताल परिसर के भीतर या उसके पास अपने नर्सिंग स्टाफ को आवास प्रदान कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक शिकायत समितियों का गठन करना होगा और रात की पाली के दौरान नर्सों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय भी करने होंगे। नर्सों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यस्थल में और उसके आसपास उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने होंगे। 

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