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Swiggy-Zomato Complaint: स्विगी-जोमैटो को सरकार का निर्देश, समाधान तंत्र में सुधार के लिए योजना पेश करें

Mon, 13 Jun 2022 07:45 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रमुख एफबीओ के साथ एक बैठक के दौरान यह निर्देश दिया गया। यह बैठक इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के बुलाई गई थी।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : PTI
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विस्तार
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सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से खाने-पीने के सामान की डिलिवरी सेवा देने वाली कंपनियों को नई हिदायत दी है। बताया जा रहा है कि सरकार ने स्विगी और जोमैटो जैसे कंपनियों को उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए 15 दिनों के भीतर एक प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया है। सरकार ने इन मंचों पर ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए यह कदम उठाया है।

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इस संबंध में सोमवार को बताया गया कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने प्रमुख ई-कॉमर्स खाद्य कारोबार परिचालकों (एफबीओ) को मौजूदा ढांचे के साथ-साथ उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए एक प्रस्ताव 15 दिन के भीतर पेश करने का निर्देश दिया है। 

उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रमुख एफबीओ के साथ एक बैठक के दौरान यह निर्देश दिया गया। यह बैठक इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के बुलाई गई थी।
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बयान में कहा गया कि पिछले 12 माह के दौरान स्विगी के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर 3,631 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। वहीं, जोमैटो को लेकर 2,828 शिकायतें आई हैं।

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