केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सरकारी विभागों से उनकी सतर्कता यूनिट में पांच साल से अधिक समय तक कार्यरत कर्मचारियों का तबादला करने को कहा है। आयोग के मुताबिक एक ही पद पर एक ही जगह लंबे समय तक बने रहना निहित स्वार्थ पैदा कर सकता है।
सोमवार को जारी किए गए आदेश में सीवीसी ने कहा है कि सरकारी विभागों की सतर्कता इकाई में तैनाती को संवेदनशील चिह्नित किया जा चुका है।
आदेश में कहा गया है कि इससे संबंधित आदेश केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों और सरकारी बैंकों के मुख्य अधिकारी को भेजा गया है। सीवीसी ने कहा है कि अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और समानता के लिए आयोग ने अपने पूर्व के निर्देशों में संशोधन करने का फैसला लिया है।
इसके तहत सतर्कता यूनिट में तैनात कर्मचारी एक स्थान पर तीन साल से अधिक नहीं रह सकता। उसे सतर्कता विभाग में और तीन साल की सेवा दी जा सकती है मगर दूसरे स्थान पर।